सोलन : मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के लिए 20 सितंबर तक करें आवेदन

‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत पात्र परिवारों को योजना में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। खंड विकास अधिकारी मंजुला कंवर ने बताया कि योजना के अंतिम चरण के तहत पात्र लोग 20 सितंबर तक अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत, खंड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा एसडीएम कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के परिवारों को पात्रता के दायरे में शामिल किया गया है। इनमें 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग रहते हैं तथा महिला मुखिया वाले परिवार शामिल हैं। महिला मुखिया वाले परिवारों में विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं शामिल हैं, बशर्ते परिवार में 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो। इसके अलावा परिवार के मुखिया की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर भी परिवार योजना के लिए पात्र माना गया है।
मनरेगा मजदूरों के लिए भी योजना के तहत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। बीडीओ ने बताया कि योजना के आठवें चरण में मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन कार्य करने वाले मजदूरों को शामिल किया गया था। विभाग की ओर से एक अगस्त को जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब वर्ष 2024-25 के साथ वर्ष 2025-26 में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर भी योजना के पात्र हैं। उन्होंने पात्र मजदूरों से समय पर आवेदन जमा करवाने का आग्रह किया।
बीडीओ ने बताया कि खंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों की छंटनी का कार्य जारी है। प्रशासनिक स्तर पर दोबारा समीक्षा के बाद अंतिम चरण में 27 और परिवारों का चयन किया गया है। इस प्रकार योजना के तहत अब तक आयोजित आठ चरणों में कुल 713 परिवार चिन्हित किए जा चुके हैं।
अधिकारियों ने पात्र परिवारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करवाने की अपील की है, ताकि पात्रता के आधार पर उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके।

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