मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में दायर याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति खन्ना ने आपत्ति जताई हुए कहा था कि याचिका बहुत अस्पष्ट है. पीठ ने यह भी कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश को उनके सामने औपचारिक रूप से चुनौती नहीं दी गई थी. मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि हाईकोर्ट ने कुछ अंतरिम आदेश पारित किए हैं, जिनका परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है.
न्यायमूर्ति खन्ना ने हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम दीवान से कहा था कि इसे स्पष्ट होना चाहिए. इसे आप अदालत पर विचार करने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं. बता दें कि पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया था. उल्लेखनीय है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास बनी शाही ईदगाह मस्जिद में कई ऐसे तथ्य पाए गए जो हिंदू संस्कृति को दर्शाते हैं.