मंडी : चरस रखने के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, दो लाख जुर्माना

चरस रखने के दोषी व्यक्ति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश दो) मंडी के न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दो आरोपियों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

दोषी देश राज पुत्र कांशीराम करसोग उपमंडल के धार (महोग) का रहने वाला है। विशेष जांच दल (SIU) मंडी ने उप निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में देश राज से नौ किलो 692 ग्राम चरस बरामद की थी। बकौल उप जिला न्यायवादी मंडी नवीना राही, एसआइयू के अधिकारी 23 मार्च 2021 को सरकारी वाहन में करसोग उपमंडल के सनारली केलोधार कोटलू व सराहन मार्ग पर गश्त पर थे। वह जब थर्मी से कुछ आगे पहुंचे तो वहां महोग को जाने वाली एक कच्ची सड़क पर बनी पुली पर तीन लोग बैठे हुए थे। अपने आगे एक बोरी रखी हुई थी।

गाड़ी में पुलिस टीम को देख दो लोग जंगल की ओर जाने वाली एक पगडंडी की तरफ भाग गए थे। तीसरा व्यक्ति बोरी उठा जंगल की ओर भागे दो लोगों के पीछे भागने लगा। शक के आधार पर एसआइयू ने उसे थोड़ी दूर धर दबोचा था।
एसआइयू ने इसकी सूचना पंचायत प्रधान देशबंधु कपूर को दी थी। उन्होंने बताया था कि वह उपप्रधान सहित कहीं बाहर हैं। घटनास्थल पर आना संभव नहीं है। स्वतंत्र गवाहों के सामने एसआइयू के अधिकारियों ने बोरी को खोला था। उसमें दो कैरी बैग मिले थे। एक कैरी बैग में छह किलो 50 ग्राम व दूसरे में तीन किलो 642 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

दोषी देशराज ने जंगल की ओर भागे दो आरोपितों के नाम प्रदीप कुमार पुत्र गुलाब सिंह गांव थर्मी व पेप चंद पुत्र मिर्जा सिंह निवासी सोझा तहसील करसोग जिला मंडी के रूप में बताए थे। एसआइयू की रिपोर्ट पर थाना करसोग में तीनों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान दायर किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने की।

अभियोग साबित करने के लिए 22 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने देशराज को उपरोक्त सजा सुनाई, जबकि दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।