सोलन शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे जाते हैं जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके वही सोलन शहर में नॉन वेज बनाने वाली दुकानों के सैंपल भी लिए गए हैं जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है लेकिन अगर रिपोर्ट आने पर खाद्य पदार्थ सब स्टैंडर्ड पाए जाते हैं तो 5 लाख का जुर्माना होगा वहीं अगर खाद्य पदार्थ मिस ब्रांडेड पाए जाते हैं तो 3 लाख का जुर्माना होगा अगर खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाए जाते हैं तो इसमें सजा का भी प्रावधान है इस विषय पर जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने बताया कि पिछले महीने उन्होंने चिकन के सैंपल लिए हैं और जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें और बिल को अपने पास जरूर रखें।