हिमाचल में महिलाओं को 1500 के लिए करना होगा इंतज़ार.

सुक्खू सरकार की इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना पर विराम, चुनाव आचार संहिता के बीच नहीं जुड़ेंगे नए लाभार्थी

शिमला, :-लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में नई सरकारी घोषणाओं, नई नियुक्तियों, उदद्याटन व लोकार्पण पर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रोक रहेगी। वहीं, कोई नया काम भी अब प्रारंभ नहीं होगा। पहले से चल रही योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन नए लाभार्थी अब नहीं बनाए जा सकेंगे। लोकसेवा आयोग को छोड़कर अन्य संस्थानों द्वारा नौकरियों पर भी रोक रहेगी। खास बात यह है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने वाली इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना पर भी चुनाव आचार संहिता के बीच विराम रहेगा।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी।

इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना जारी रहेंगी या नहीं से संबंधित प्रश्न पर उन्होंने कहा कि आचार संहिता के दौरान पूर्व से चल रही योजनाएं जारी रहती हैं। लेकिन नए लाभार्थी बनाने पर विराम लग जाएगा। ऐसे में सुक्खू सरकार की इस योजना का चुनाव आचार संहिता तक महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना के तहत 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शासन की ओर से अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। बकायदा एक फार्म भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे भरने पर पात्र महिलाओं को 1500 रूपये मिलना है। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश की महिलाओं को यह गारंटी दी थीं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत जिन महिलाओं के घर से कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है या पेंशनर नहीं हैं उन्हें इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना में शामिल किया जाएगा। 18 साल से 59 साल की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा जिससे आगे 60 साल से ऊपर की महिलाओं को पहले से पेंशन दी जा रही है। तहसील कल्याण अधिकारी को यह पेंशन लगाने और उसको रद्द करने का अधिकार होगा। लाहुल स्पीति में महिलाओं को 1500 रुपये देने के लिए जो गाइड लाइन है उसे ही पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इसके लिए वही फॉर्म चलेगा जो पहले लाहुल स्पीति के लिए जारी किया गया है।

प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत पांच लाख महिलाओं को हर माह 1500 रूपये दिया जाना है। इस योजना पर सरकार को सालाना 800 करोड़ खर्च करना है।

हिमाचल के 56.36 लाख मतदाता चुनेंगे चार सांसद : मनीष गर्ग

हिमाचल प्रदेश की चार लोकसभा सीटों पर एक जून को 56 लाख 36 हजार 432 मतदाता सांसद चुनने के लिए वोट डालेंगे। यह आंकड़ा पांच जनवरी 2024 तक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक का है। इनमें 28 लाख 15 हजार 45 पुरूष मतदाता और 27 लाख 57 हजार 660 महिला मतदाता तथा और 35 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं की तादाद 60995 है। ये मतदाता एक फार्म भरकर घर बैठे मतदान करने की सुविधा ले सकेंगे। 18 से 19 वर्ष की आयु के 1 लाख 38 हजार 918 मतदाता लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे, जो कि कुल मतदाताओं का अढ़ाई फीसदी है। वहीं 20 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 10 लाख 40 हजार 756 है, जो कुल मतदाताओं का 19 फीसदी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन दाखिल होने तक मतदाता सूची में नए नाम शामिल किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की चार लोकसभा सीटों के साथ ही छह विधानसभा सीटों धर्मशाला, कुटलैहड़, बड़सर, सुजानपुर, गगरेट और लाहौल-स्पीति पर उपचुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए 7990 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यह मतदान केंद्र पिछले लोकसभा चुनाव से 267 अधिक हैं। प्रदेश में विश्व के सबसे उंचे मतदान केंद्र पर भी मतदान होगा। लाहौल-स्पीति जिला में 15 हज़ार 256 फीट की उंचाई पर टशीगंग मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा जो विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। इसके अलावा चंबा के एहल्मी और भटियात के चक्की मतदान केंद्र का सफर 13 किलो मीटर की पैदल यात्रा के बाद तय करना होग। वहीं फतेहपुर के सतकुटेड़ा में नाव से पहुंचना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में 50 हजार कर्मचारी हिस्सा लेंगे।

उन्होंने बताया कि लोकसभा उम्मीदवार के लिए खर्च करने की अधिकतम सीमा 95 लाख रहेगी। जबकि विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार के लिए यह सीमा 60 लाख निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की छह रिक्त विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव पहली जून को होगा। इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी और अतिरिक्त पोलिंग अधिकारी तैनात रहेगा।

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनाव आयोग का ध्येय है। मतदाता आचार संहिता की उलंघाना से संबंधित शिकायते 1950 टॉल फ्री नम्बर से दे सकते हैं।