गीला-सूखा कूड़ा एक फरवरी से देना होगा अलग-अलग, नहीं तो चालान

शहर में एक फरवरी से रोजाना गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अलग-अलग कर कूड़ा नहीं देता है तो उसका चालान किया जाएगा। अभी तक कई लोग सफाई कर्मचारियों को गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारियों को कूड़ा एकत्र करने में काफी दिक्कत आ रही है।
जब नियमों की पालना न करने पर नगर निगम कर्मचारी चालान करते हैं तो बहस होनी शुरू हो जाती है। इसे लेकर सफाई कर्मचारी भी काफी परेशान हो गए हैं और लोगों को बार-बार गीला और सूखा-कूड़ा अलग-अलग देने का आग्रह कर रहे हैं।

एक फरवरी से नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कह दिया है। वहीं लोगों में जागरूकता लाने के लिए निगम ने शहर में आईईसी करनी शुरू कर दी है। लोगों को गीला और कूड़ा रोजाना देने जानकारी दी जा रही है। इसे पृथक कैसे रखना है इस बारे में भी बताया जा रहा है। इसके लिए निगम की टीम घरद्वार पर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। इसके साथ कूड़ा ले जाने वाले वाहनों में पोस्टर और बैनर लगाया गया है ताकि लोग निर्धारित दिनों के अनुसार ही कूड़ा दे सकें। वहीं लोगों से शहर को साफ-सुथरा और स्वच्छ बनाए रखने की भी अपील की जा रही है।
गौरतलब है कि निगम की ओर से डोर-टू-डोर मुहिम के तहत सफाईकर्मी घरद्वार से ही कूड़ा एकत्र करते हैं। शुरुआत में नगर निगम ने गीला और सूखा कूड़ा उठाने के दिन निर्धारित किए थे। अब रोजाना गीला और सूखा कूड़ा उठाया जाने लगा है। लेकिन लोग एक साथ दोनों चीजें दे रहे हैं। इसे पृथक करने में निगम की टीम को दिक्कतें आ रही है।

500 रुपये होगा जुर्माना
आईईसी बैनर में गीला और सूखा कूड़ा एकत्रित किए जाने बारे में बताया गया है। गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं देने और कूड़ा इधर-उधर फेंकने वालों पर नियमानुसार 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग उठाया जाएगा। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 500 रुपये जुर्माना भी लगेगा।