जिले में वाहनों को स्क्रैप करने को लेकर एक नई नीति लागू कर दी गई है। इस नीति के तहत अब पुराने और अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को केवल पंजीकृत स्क्रैप सेंटर्स में ही स्क्रैप किया जा सकेगा। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन ने दी और सभी वाहन मालिकों से इस नीति के अनुरूप चलने की अपील की है। आरटीओ सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 के बाद, जिन वाहनों की तय उम्र पूरी हो जाएगी, उन्हें सरकार की स्क्रैप नीति के तहत अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाएगा। इससे न केवल प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि सड़कों पर चल रहे पुराने और असुरक्षित वाहनों को हटाकर यातायात को सुरक्षित बनाया जाएगा।
आरटीओ सुरेंद्र ठाकुर ने बताया की नीति के तहत जिन वाहन मालिकों द्वारा स्वेच्छा से अपना वाहन पंजीकृत स्क्रैप केंद्र में स्क्रैप कराया जाएगा, उन्हें नए वाहन की खरीद पर रोड टैक्स में छूट, पंजीकरण शुल्क में राहत, और अन्य कई सरकारी लाभ प्रदान किए जाएंगे। यह एक बड़ा कदम है जिससे लोगों को पुराने वाहन हटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। आरटीओ सोलन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को किसी अपंजीकृत स्क्रैप सेंटर में स्क्रैप कराता है, तो उसे सरकार की ओर से दी जाने वाली किसी भी छूट या लाभ का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि स्क्रैपिंग के लिए केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर्स का ही चयन किया जाए। आरटीओ सुरेंद्र ने वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा कि यह नीति न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में एक कदम है, बल्कि सड़कों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने का भी प्रयास है। ऐसे में सभी को चाहिए कि समय रहते अपने पुराने वाहन स्क्रैप करवाकर सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।बाइट आरटीओ सुरेंद्र ठाकुर–
वाहन मालिक ध्यान दें: स्क्रैप नीति लागू, सिर्फ पंजीकृत स्क्रैप सेंटर में ही कराएं वाहन स्क्रैप – आरटीओ सोलन की अपील
