सोलन जिला में वाहनों की स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा, उल्लंघन पर कटेगा चालान

सोलन सहित पूरे जिले के शहरी क्षेत्रों में अब वाहनों की अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी गई है। इस संबंध में उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। डीसी ने सोलन और बद्दी के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जो भी चालक स्पीड लिमिट का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और चालान काटा जाए। नगर निगम सोलन ने यह प्रस्ताव सोलन शहर में लगातार हो रही तेज रफ्तार से जुड़ी दुर्घटनाओं को देखते हुए भेजा था। विशेषकर माल रोड और शहर की व्यस्त सड़कों पर दोपहिया वाहनों की तेज रफ्तार आम लोगों के लिए खतरा बन गई थी। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से स्पीड लिमिट लागू करने की मांग की थी।डीसी मनमोहन शर्मा ने कहा कि अब जिले के सभी शहरों में वाहन अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल सकेंगे। यदि कोई वाहन चालक तय सीमा से अधिक गति से वाहन चलाते पाया गया, तो उसका चालान काटा जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शहरों में बढ़ती दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में वाहनों की स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी गई है। जो भी इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ चालान सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।Byte:
मनमोहन शर्मा, डीसी सोलन:

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