हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा टैक्सियों में कूड़ेदान अनिवार्य करने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन इस फैसले को लेकर टैक्सी चालकों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। टैक्सी यूनियनों और चालकों ने इसे गैर-व्यावहारिक और टैक्सी मालिकों के हितों के खिलाफ बताया है। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि टैक्सी में कूड़ेदान नहीं पाए गए, तो वाहन मालिकों पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस चेतावनी को लेकर टैक्सी चालक और अधिक आक्रोशित हो गए हैं। उनका कहना है कि पहले ही ईंधन की कीमतें, टैक्स और रखरखाव के बढ़ते खर्च ने उन्हें आर्थिक दबाव में डाला हुआ है, ऊपर से ऐसे फरमान उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने वाले हैं।अशोक चौहान देवभूमि टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि टैक्सी में कूड़े दान लगाने का फरमान न तो तर्कसंगत है और न ही व्यवहार में लाया जा सकने वाला। उन्होंने बताया कि बड़ी टैक्सियों में तो किसी हद तक कूड़ेदान लगाना संभव है, लेकिन छोटी टैक्सियों में, जहां पहले ही बैठने की जगह सीमित होती है, वहां गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग कूड़ेदान लगाना असंभव है।टैक्सी चालकों ने सरकार से इस आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है और कहा कि यदि जल्द ही कोई राहत नहीं दी गई, तो वे इस आदेश का खुला बहिष्कार करेंगे। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि वे विरोध प्रदर्शन का रास्ता भी अपना सकते हैं।बाइट अशोक चौहान