सोलन स्वास्थ्य विभाग के सहायक आयुक्त अतुल कैस्था ने उपायुक्त सोलन द्वारा नेशनल हाईवे पर खाद्य कारोबार से संबंधित गतिविधियों पर जारी किए गए कड़े निर्देशों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त सोलन ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि नेशनल हाईवे के राइट ऑफ वे या हाईवे के विस्तृत स्पैन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खाद्य कारोबार गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। सहायक आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ऐसे मामलों में चालान जारी कर सकते हैं, और विभाग द्वारा उस चालान को माननीय अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि विभाग हाईवे सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है।अतुल कैस्था ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उपायुक्त द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को औपचारिक पत्र के माध्यम से अवगत करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति एनएचएआई क्षेत्र में दुकान, स्टॉल, रेडी या इससे जुड़ा कोई भी फूड कारोबार करता पाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा विभाग ऐसे कारोबारियों को लाइसेंस जारी नहीं करेगा। कैस्था के अनुसार, जिस जमीन पर कारोबार किया जा रहा हो, उसके मालिक की पूर्व अनुमति के बिना लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता और नेशनल हाईवे पर बिना अनुमति के यह गतिविधि गैरकानूनी मानी जाएगी