आरटीओ सोलन की सख्त हिदायत: प्रेशर हॉर्न, लाउडस्पीकर और ओवरलोडिंग पर होगी कड़ी कार्रवाई

सोलन जिला की आरटीओ कविता ठाकुर ने निजी बसों और ट्रकों में प्रेशर हॉर्न और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस तरह के नियम उल्लंघन पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने निजी बस ऑपरेटरों से अपील की है कि वे अपने चालकों और परिचालकों को निर्देश दें कि सवारियों को चढ़ाने और उतारने के समय बसों को उचित साइड में पार्क करें, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।आरटीओ कविता  ठाकुर ने ओवरलोडिंग को लेकर भी चेतावनी दी और बताया कि यह समस्या विशेष रूप से तूड़ी ले जाने वाले ट्रकों में देखी जा रही है। ऐसे मामलों में ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।उन्होंने यह भी कहा कि चालक गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। साथ ही सभी वाहन मालिकों को समय पर टैक्स अदा करने और रैश ड्राइविंग से बचने की भी सलाह दी गई है। आरटीओ ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पासिंग के समय वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है, और इसके लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।byte आरटीओ कविता  ठाकुर