जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में श्रावण अष्टमी मेला के दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 17 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि श्रावण अष्टमी मेला के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोडकर अन्यों द्वारा लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है, तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा।
साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने कहा कि मेला अवधि के दौरान चिंतपूर्णी में तीर्थयात्री दर्शनार्थ हेतु पर्ची काउंटर पर अपना पंजीकरण करवाना अवश्य सुनिश्चित करें। बिना पंजीकरण के दर्शनों की अनुमति नहीं होगी।