संजौली मस्जिद विवाद बड़ी खबर, हाईकोर्ट का एमसी कमिश्नर को आदेश, आठ हफ्ते के भीतर करे मामले का निपटारा, तीन मंजिलों को गिराने का आज ही शुरू हो चुका काम, अब मस्जिद की शेष दो मंजिलों पर आठ हफ्तों के भीतर अपना निर्णय देगा MC कोर्ट।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में संजौली के लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से दायर याचिका में हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नगर निगम कमिश्नर को 8 हफ्ते के भीतर फैसला करने के आदेश दिए हैं और सभी संबंधित पक्षों को भी इसको लेकर नोटिस जारी किए हैं।संजौली के स्थानीय नागरिकों की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में आग्रह किया गया था कि अदालत नगर निगम कमिश्नर को इस अवैध निर्माण के 2010 से चल रहे मामले का निपटारा समयबद्ध करने के निर्देश दे। जिस पर हाई कोर्ट ने आज 8 हफ्तों में प्रोसीडिंग्स पूरी करने का आदेश दिया है।
स्थानीय नागरिकों ने वर्ष 2010 में नगर निगम के समक्ष शिकायत की थी कि संजौली मस्जिद में बिना अनुमति व बिना नक्शा पास करवाए अवैध निर्माण हो रहा है। नगर निगम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी है।वही आज मस्जिद के तीन अवैध मंज़िल के निर्माण को हटाने का कार्य मस्जिद कमेटी ने आरंभ कर दिया है।लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से मामले में एडवोकेट जगत पॉल ने बताया कि हाईकोर्ट ने रिट को स्वीकार करते हुए नगर निगम कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं कि आठ हफ्ते में इस केस की पूरी प्रोसीडिंग्स को खत्म किया जाए। ये मामला करीब पंद्रह साल से लंबित है।