हाईकोर्ट के आदेश पर सोलन के मॉल रोड़ पर तीन भवनों को तोड़ने की प्रक्रिया हुई आरम्भ 

सोलन में अवैध भवनों पर अब हाईकोर्ट कड़ा संज्ञान ले रही है।  जिसका जीता जागता उदाहरण सोलन के मॉल रोड़ पर देखने को मिला।  जिसमें  हाई कोर्ट ने तीन भवनों  की दो दो मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं।  इन भवनों  की मंजिलों को गिराने के लिए नगर निगम को  है कोर्ट ने निर्देश दिए है।  आज नगर निगम के  और पुलिस  के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आज नगर निगम द्वारा उन मंजिलों को चयनित किया गया है जिन्हें गिराने के आदेश हाई कोर्ट ने दिया है।  इस पर नगर निगम के कमिश्नर ज़फ़र इकबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि  नगर निगम द्वारा भवन मालिकों को 23 सितंबर तक का समय दिया गया है और यह आदेश दिए गए है कि वह इन मंजिलों को स्वयं ही गिरा दें अन्यथा नगर निगम द्वारा उन्हें गिराया जाएगा जिसे तोड़ने का भुगतान भी भवन मालिकों को करना होगा। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई की नगर निगम द्वारा वीडियो ग्राफ़ी भी की गई है। वहीँ   इस खबर से शहर में बने  अन्यः अवैध  भवन  मालिकों में हड़कंप मच गया है और उन्हें सताने लगा है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है।