बीते 15 अक्टूबर को HRTC की ओर से लगेज पॉलिसी में कुछ संशोधन किए गए. इसको लेकर जब अधिसूचना जारी हुई तो प्रदेश भर में HRTC की बसों में माल भाड़ा बढ़ाने की खबरों से बवाल मच गया. अब इसको लेकर परिवहन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहन चंद ठाकुर ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि HRTC की बसों में यात्रियों के निजी सामान पर कोई माल भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है. लगेज पॉलिसी में किए गए संशोधन केवल एक कैटिगरी की कमर्शियल वस्तुओं पर किए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कैटेगरी में भी किराए में कटौती की गई है. वहीं यात्रियों के निजी सामान पर कोई माल भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है.
हिमाचल पथ परिवहन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि लगेज पॉलिसी में किए गए बदलाव में किराए को कम किया गया है. उन्होंने कहा कि HRTC ने पिछले साल नवंबर में न्यू लगेज पॉलिसी को लागू किया था. इस पॉलिसी में कुल 32 कैटिगरीज बनाई गई थी. उन्होंने कहा कि इस संशोधन के जरिए केवल एक कैटेगरी 26 नंबर में बदलाव किए गए हैं. रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि इस कैटेगरी में केवल मेडिकल अप्लायंसेज, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक और होजरी जैसी कमर्शियल वस्तुओं को लेकर बदलाव किया गया था. इसमें भी किराए में कटौती की गई है. उन्होंने कहा कि इन वस्तुओं को बिना यात्री के भेजने पर पहले 0 से 40 किलो पर एक व्यक्ति के बराबर का किराया लिया जाता था. इसे अब घटकर दो भागों में बांटा गया है जिसमें 0 से 5 किलो तक एक व्यक्ति के किराए का एक चौथाई और 5 से 20 किलो तक अब आधा किराया चुकाना होगा. वहीं 20 से 40 किलो तक के लिए एक व्यक्ति के बराबर किराया देना होगा. यात्री के साथ इन वस्तुओं पर अब 0 से 5 किलो तक एक चौथाई और 5 से 40 किलो तक आधा किराया लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि व्यक्ति का निजी सामान इससे पूरी तरह से अलग है. उन्होंने कहा यह बदलाव केवल कैटिगरी नंबर 26 के लिए ही किए गए हैं बाकी सभी क्रांतिकारी इससे प्रभावित नहीं हुई. वहीं गलत सूचना फैलने को लेकर रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि जब सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चली तो तुरंत विभाग की ओर से इसको लेकर क्लेरिफिकेशन दी गई. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गलत सूचना न फैले इसका अधिक ख्याल रखा जाएगा.