विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 21 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना के तहत गैर-बायोडिग्रेडेबल (Non-Biodegradable) सामग्री की नई परिभाषा और जुर्माने की संरचना में बड़े बदलाव किए गए हैं। यह अधिसूचना विशेष रूप से पॉलीथीन बैग और अन्य प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को नियंत्रित करने से संबंधित है।
इस विषय पर जानकारी देते हुए श्रवण कुमार ने बताया कि संशोधित अधिनियम की धारा 2EE में अब उन पदार्थों को भी गैर-बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में रखा गया है जो तकनीकी रूप से अपघटनीय तो हैं, लेकिन 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच विघटित होते हैं। ऐसे पदार्थों का प्रयोग अब प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि कई लोग यह समझते हैं कि “डिकंपोजेबल” लिखे बैग का उपयोग अनुमत है, जबकि नई परिभाषा में तापमान सीमा के आधार पर यह गलत साबित हो सकता है।
अधिसूचना में ऐसे प्रतिबंधित बैग रखने पर जुर्माने की राशि भी तय की गई है। 100 ग्राम तक गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री पाए जाने पर ₹500 और 100 से 500 ग्राम तक पाए जाने पर ₹1,500 का जुर्माना निर्धारित किया गया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे नई अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।