निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीम पधर सुरजीत सिंह ने बताया कि 30- द्रंग के विधानसभा क्षेत्र में बहुत से मतदाता हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं जैसे सैनिक ,अर्ध सैनिक बल ,इत्यादि में वह मतदान करने के लिए घर नहीं आ सकते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत का प्रत्येक नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है इसी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने सैनिक व अर्धसैनिक ,सुरक्षा बल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट के द्वारा मतदान करने की सुविधा दी गई है यह सर्विस वोट के द्वारा अपना मतदान आगामी लोकसभा 2024 के लिए कर सकते हैं l
उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार 85 वर्ष से अधिक उम्र और 40% से अधिक विकलांगता वाले वोटरों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी lजब 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता है उन सब के पास फार्म पहुंचाएंगे अगर वह यह कहेंगे कि वह बूथ पर नहीं आएंगे तो उनके घर वोट लेने जाएंगे
उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारी व अधिकारी फार्म 12 – डी भरकर बैलट पेपर के माध्यम से अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को इस से सम्बंधित निर्देश दिये है कि अपने-अपने विभागों में ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए जो आवश्यक सेवाओं में होने के कारण मतदान के दिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते ऐसे सभी कर्मचारी व अधिकारी का मतदान फॉर्म 12- डी के माध्यम से सुनिश्चित करवाया जाएगा ताकि वह कर्मचारी अपने मतधिकार के अधिकार से वंचित न रह सके