पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों व अन्य वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम का कड़ाई से पालन करने की दी सलाह
एंकर रीड __लाहौल स्पीति पुलिस यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्ती से पेश आ रही है।
इसी कडी में शानिवार
को जिला पुलिस द्वारा जिले में आ रहे मोटर साइकिल चालकों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की कान्ट्रवेशन धारा के अधीन यातायात नियमो की अवहेलना करने पर चालान किए गए। जिला पुलिस आम जनता से अपील करती है कि यातायात नियमो की पालना सुनिश्चित करे। जिला पुलिस का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष एवं धर्म विशेष की भावनाओ को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस तरह वाहनों में झंडे लगाने से स्वयं एवं दूसरो को यातायात के दौरान जोखिम हो सकता है। वहीं जिला लाहौल एवं स्पीति पुलिस ने सिस्सू के समीप वायरल कार ड्रिफ्ट वीडियो के संबंध में तत्काल कार्रवाई की है। हमने इसमें शामिल वाहन की सफलतापूर्वक पहचान कर ली है और उक्त वाहन मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 के अंतर्गत एवं जुर्माना 2500/- रुपए का चालान जारी कर दिया है। यदि कोई वाहन और वाहन चालक/ वाहन मालिक लगातार यातायात नियमों की अवहेलना करता है व लगातार इस तरह की गतिविधियो में पाया जाता है तो उस वाहन को कानूनी प्रक्रिया द्वारा बाउंड कर लिया जाएगा। जिला पुलिस द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने एवं यातायात नियमो के उलंघन करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सड़कों पर खतरनाक स्टंट करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें और यातायात नियमों का पूरी लगन से पालन करें।