सोलन, 19 जून: सोलन में आगामी माता शूलिनी मेले को लेकर नगर निगम आयुक्त एकता कपटा ने स्पष्ट किया है कि शहर की मॉल रोड पूरी तरह से सरकारी संपत्ति है और यह क्षेत्र लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान मॉल रोड पर अस्थायी दुकानें लगाने को लेकर नगर निगम द्वारा ही सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। आयुक्त ने जानकारी दी कि तहबाजारी शुल्क केवल नगर निगम ही वसूलेगा, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस प्रकार का शुल्क लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि वे किसी भी दुकानदार या ठेले वाले से दुकान लगाने के बदले कोई पैसा न लें। इस संबंध में नगर निगम सदन द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। यदि किसी दुकानदार द्वारा अवैध रूप से पैसे वसूलने की शिकायत नगर निगम को मिलती है, तो उसके विरुद्ध भारी जुर्माना लगाया जाएगा।कमिश्नर एकता कपटा ने आम नागरिकों और अस्थायी दुकानदारों से अपील की है कि वे आपस में किसी प्रकार की कहासुनी न करें और सीधे नगर निगम से संपर्क करें। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मॉल रोड पर दुकानें लगाने की अनुमति केवल एक तरफ ही दी जाएगी, और उसके लिए निर्धारित शुल्क सीधे नगर निगम को ही दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह निर्णय मेले की व्यवस्था को पारदर्शी, अनुशासित और शांतिपूर्ण बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।बाइट कमिश्नर एकता कपटा