हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सोलन जिला माइनिंग अधिकारी हरविंद्र सिंह ने जानकारी दी कि 15 सितंबर तक किसी भी प्रकार की नई पहाड़ी कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश डीसी के निर्देश पर जारी किए गए हैं। निगरानी को लेकर उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी लगातार फील्ड विजिट कर रहे हैं। खनन पट्टों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और यदि किसी भी मौके पर उल्लंघन पाया जाता है, तो दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।जिला माइनिंग अधिकारी हरविंद्र सिंह ने बताया कि विभाग ने इस फैसले की सूचना अपने फील्ड स्टाफ और सभी लीज धारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और अन्य चैनलों के जरिए दे दी है। सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार की नई खुदाई गतिविधि न की जाए। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश की अवहेलना करती पाई गई तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरेंद्र सिंह ने कहा कि माइनिंग स्कीम के तहत सुरक्षा उपायों का पालन करना जरूरी है। इनमें सीढ़ीनुमा कटाई और रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स सहायक संरचनाएं लगाना अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि पूरी तरह खड़ी कटाई करने से विशेषकर बरसात के मौसम में भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विभाग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि न हो। बाइट जिला माइनिंग अधिकारी हरविंद्र सिंह