सोलन नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में लागू कोटपाएक्ट के तहत खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है, साथ ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियमन के दायरे में लाया गया है।नगर निगम सोलन की कमिश्नर एकता कपटा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा अब तक तंबाकू उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं को कुल 278 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। शुरुआत में जहां केवल 54 लाइसेंस जारी किए गए थे, वहीं अब यह संख्या सैकड़ों तक पहुंच चुकी है।कमिश्नर ने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री को पूरी तरह नियमों के तहत लाना है। नगर निगम का मानना है कि इस अभियान के तहत अब अधिकतम कवरेज हासिल कर ली गई है और तंबाकू उत्पादों का कारोबार करने वाले अधिकांश दुकानदारों को पंजीकरण के दायरे में लाया जा चुका है।उन्होंने यह भी जानकारी दी कि लाइसेंस के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी जांच के बाद चार आवेदनों को नियमों के अनुरूप न पाए जाने के कारण रद्द कर दिया गया है।उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके और युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके