सोलन, – हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8 तथा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 5 के तहत विकासखंड सोलन के पंचायत वार्डों की परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह जानकारी बीडीओ सोलन रमेश शर्मा ने दी।उन्होंने बताया कि वार्डों के परिसीमन से संबंधित ड्राफ्ट अधिसूचना 9 मई 2025 को जारी की गई थी, और इसके संबंध में सुझाव व आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया था। इस अवधि में प्राप्त सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के बाद, परिसीमन की फाइनल नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दी गई है।
बीडीओ रमेश शर्मा ने आगे बताया कि विकासखंड सोलन की 223 ग्राम पंचायतों के वार्डों का परिसीमन अब अंतिम रूप ले चुका है। अब आगामी पंचायती राज सामान्य चुनाव, जो कि दिसंबर 2025 में प्रस्तावित हैं, नई परिसीमन अधिसूचना के अनुसार ही संपन्न होंगे।
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