हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश सरकार ने डीजीपी (DGP) संजय कुंडू को पद से हटा दिया गया है। मंगलवार को कार्मिक विभाग (Personnel Department) से जारी आदेश के अनुसार उन्हें आयुष विभाग (AYUSH Department) का सचिव बनाया गया है। इससे पहले डॉ.अमनदीप गर्ग आयुष विभाग का कार्यभार देख रहे थे।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल के एक कारोबारी निशांत शर्मा ने डीजीपी कुंडू पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (HP High Court) ने मामले का संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए एसपी कांगड़ा (SP Kangra) और डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने के निर्देश दिए थे। सरकार ने अभी तक एसपी कांगड़ा को पद से नहीं हटाया है। हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा था कि डीजीपी कुंडू के रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। कुंडू हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे हैं।
गौरतलब है कि निशांत शर्मा ने डीजीपी कुंडू के खिलाफ अपने व अपने परिवार को धमकाने के आरोप लगाए थे। जिस पर हाईकोर्ट ने कथित तौर पर डराने-धमकाने के मामले में बीते मंगलवार को डीजीपी संजय कुंडू व कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने का निर्देश दिया। ताकि उनके पास जांच को प्रभावित करने का कोई मौका न रहे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ ने 17 पृष्ठों का आदेश पालमपुर स्थित व्यवसायी की शिकायत पर दिया।