ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तथा दिव्यांग पात्र मतदाताओं को अपने घर से ही डाक मत पत्र के माध्यम से अपना मत डालने का अधिकार दिया गया है।
उन्होंने बताया कि मतदाता को यह अधिकार फार्म-12 डी को भरने के पश्चात ही मिल पाता है। उन्होंने कहा कि इस फार्म को भरना स्वैच्छिक है। उन्होंने कहा कि ज़िला सोलन के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के बी.एल.ओ ऐसे पात्र मतदाताओं के घर-घर जाकर यह फॉर्म वितरित कर रहे हैं। साथ ही भरे हुए फार्म एकत्रित भी कर रहे हैं। यह कार्य 12 मई, 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा यह फार्म भर कर घर से मतदान का विकल्प दिया है तो फिर वह मतदान केन्द्र पर जाकर अपना मतदान नहीं कर पाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता को यह अधिकार फार्म-12 डी को भरने के पश्चात ही मिल पाता है। उन्होंने कहा कि इस फार्म को भरना स्वैच्छिक है। उन्होंने कहा कि ज़िला सोलन के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के बी.एल.ओ ऐसे पात्र मतदाताओं के घर-घर जाकर यह फॉर्म वितरित कर रहे हैं। साथ ही भरे हुए फार्म एकत्रित भी कर रहे हैं। यह कार्य 12 मई, 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा यह फार्म भर कर घर से मतदान का विकल्प दिया है तो फिर वह मतदान केन्द्र पर जाकर अपना मतदान नहीं कर पाएगा।