सोलन में कॉटपा अधिनियम के उल्लंघन पर सख्ती, 100 चालान कर वसूला 25 हजार जुर्माना

जिले में तंबाकू नियंत्रण एवं कॉटपा (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय पाठक ने बताया कि अभियान के दौरान पूरे जिले में करीब 100 चालान किए गए और लगभग 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
उन्होंने बताया कि अभियान के लिए सात फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए थे, जिनमें एक जिला स्तरीय तथा छह ब्लॉक स्तरीय टीमें शामिल थीं। इन टीमों ने सोलन, बद्दी, नालागढ़, परवाणू, धर्मपुर, अर्की और सायरी क्षेत्रों में एक साथ निरीक्षण कर नियमों की जांच की।
निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, होटलों और रेस्तरां में अनिवार्य ‘धूम्रपान निषेध’ बोर्ड न लगाए जाने, खुली सिगरेट बेचने तथा शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री जैसे मामलों में कार्रवाई की गई। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया गया, वहां मौके पर चालान किए गए।
डॉ. अजय पाठक ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है और कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवन के लिए तंबाकू उत्पादों से दूर रहने और कॉटपा अधिनियम का पालन करने की अपील की।

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