हिमाचल की सूक्खु सरकार को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने 6 सीपीएस को हटाने के दिए निर्देश,सीपीएस एक्ट को किया निरस्त

Big blow to Sukhu government of Himachal, High Court gave instructions to remove 6 CPS, repealed CPS Act

हिमाचल प्रदेश की सूक्खु सरकार को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए 6 सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए है और उनकी नियुक्तियों को असवैधानिक करार दिया है। बुधवार को जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की अदालत में यह मामला लगा था और जहां पर उन्होंने जीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए साथ ही जीपीएस एक्ट 2006 को भी निरस्त कर दिया है कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से इनको मिलने वाली सभी सुविधाओं को वापस लेने को कहा है।
याचिका कर्ता के वकील वीर बहादुर ने कहा कि हाईकोर्ट ने आज सीपीएस को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं जीपीएस एक्ट को रद्द कर दिया है और सारी सुविधाएं वापस लेने को कहा गया है।