: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। इस सम्बंध में शासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों के तबादलों पर रोक हटा दी गई है।
इन कर्मचारियों के तबादले 21 अगस्त से 31 अगस्त और फिर 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होंगे। इससे पहले महीने के अंतिम चार कार्य दिवसों पर ही कर्मचारियों के तबादले हो रहे थे। पहली अक्तूबर से तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
अधिसूचना में साफ किया गया है कि संबंधित विभागों के मंत्री भी कर्मचारियों के तबादले करवाने के लिए अधिकृत होंगे। इससे पहले तबादलों पर रोक की अवधि में सिर्फ मुख्यमंत्री को ही तबादला आदेश जारी करने का अधिकार था। अधिसूचना के अनुसार 3 साल का स्टे पूरा करने वाले कर्मचारियों के आवेदनों पर ही विचार होगा, लेकिन यदि प्रशासनिक जरूरत है तो 2 साल एक स्टेशन पर पूरा करने वाले कर्मचारी भी तबादले के लिए मान्य होंगे। ये तबादले कुल कैडर के 3 फ़ीसदी से ज्यादा नहीं होंगे।
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यदि तबादले का आवेदन कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल 2013 के अनुसार नहीं है, तो मुख्यमंत्री को मामला अनुमति के लिए भेजना होगा। तबादला आदेश करते बार संबंधित विभाग अध्यक्ष को यह भी ध्यान होगा कि आपदा राहत और पुनर्वास के कामों में लगे कर्मचारियों के तबादले न हों। शासन की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडल युक्त और जिला उपायुक्तों को ये निर्देश भेजे गए हैं।
बता दें कि सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर सख्ती बरतते हुए जून माह में आदेश किए थे कि विभिन्न विभागों में सरकारी कर्मचारियों की तैनाती और तबादलों से संबंधित सभी मामलों पर महीने के अंतिम चार कार्य दिवसों में ही विचार किया जाएगा।