जिले में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि 7 तारीख को रोस्टर अधिसूचित किया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद संशोधित किया गया है।
उपायुक्त के अनुसार, इस बार जारी रोस्टर की विशेषता यह है कि वे ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद के वार्ड, जो पिछले लगातार दो चुनावों से आरक्षित थे, उन्हें इस बार अनारक्षित (ओपन) कर दिया गया है। इस निर्णय से अधिक लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा और प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा।
उन्होंने बताया that सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस बार रोस्टर ‘इनिशियल पॉइंट’ से लागू किया गया है, ताकि आरक्षण प्रक्रिया को संतुलित और पारदर्शी बनाया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित सीटों की संख्या में कोई कमी न आए।
उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने स्पष्ट किया कि रोस्टर जारी होने के बाद अब इसमें किसी प्रकार के संशोधन की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही जिले में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है और विभिन्न क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
सोलन: पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी, दो बार आरक्षित सीटें अब अनारक्षित (STAR TODAY NEWS)