सोलन: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश के निर्देशों के तहत मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन की प्रक्रिया जारी है। पात्र व्यक्तियों के पंजीकरण एवं सूची में संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) सोलन, रमेश शर्मा ने क्षेत्र के मतदाताओं से समय रहते आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची संशोधन के लिए अर्हता तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में जो भी युवा इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने संबंधी कार्य—जैसे विवाह, स्थान परिवर्तन या मृत्यु के मामलों में—भी 28 मार्च तक संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन देकर कराए जा सकते हैं।
बीडीओ रमेश शर्मा ने बताया कि पंचायत सचिवों के पास सभी आवश्यक आवेदन प्रपत्र उपलब्ध हैं, जहां इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र अथवा दसवीं का प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो तथा आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
प्रशासन के अनुसार, दावे और आपत्तियों का निपटारा 2 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा, जबकि अपील 10 अप्रैल तक प्रस्तुत की जा सकेगी और उनका निपटारा 17 अप्रैल तक किया जाएगा। पूरक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 20 अप्रैल 2026 को या उससे पूर्व किया जाएगा।
प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपने-अपने वार्ड अथवा गांव की मतदाता सूची में नाम जांचने और समय सीमा के भीतर आवश्यक संशोधन करवाने की अपील की है।
सोलन: मतदाता सूची संशोधन के लिए 28 मार्च अंतिम तिथि, बीडीओ रमेश शर्मा ने मतदाताओं से की अपील