सोलन। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. योगेश गुप्ता ने जानकारी दी है कि कोटपा एक्ट के तहत अब तंबाकू विक्रेताओं के वेंडर लाइसेंस पंचायत स्तर पर बनाए जाएंगे। इस संबंध में सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के पंचायत सचिवों को सूचित करें और तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों से आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू करवाएं। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि तंबाकू विक्रेताओं को कानूनी पहचान मिले और विक्री व्यवस्था नियंत्रित रहे। इससे तंबाकू उत्पादों की अनियमित बिक्री पर रोक लगेगी और स्वास्थ्य नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।
डॉ. योगेश गुप्ता ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आने वाले समय में यदि कोई विक्रेता बिना लाइसेंस तंबाकू बेचते हुए पकड़ा गया, तो उसके विरुद्ध नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोलन शहर में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कई दुकानदारों ने अब नगर निगम द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं और दुकानों पर तंबाकू उत्पादों का खुला प्रदर्शन पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि कोटपा एक्ट के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन करवाया जाए, जिससे जनस्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।