स्व-रोजगार को बढ़ावा: हिमाचल सरकार दे रही है 40 लाख तक का लोन, जानिए कौन कर सकता है आवेदन

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम ने प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व-रोजगार योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब तबके के लोगों को आर्थिक सहायता देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

हिमस्वावलंबन योजना के तहत 3 से 5 लाख रुपये तक का लोन 8% ब्याज दर पर दिया जाएगा, जिसमें 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी भी मिलेगी। माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस योजना के अंतर्गत 1.4 लाख रुपये तक का लोन 6.5% ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगा।

अनुसूचित जाति समुदाय के लिए NSFDC द्वारा 40 लाख रुपये तक का लोन 6.5% ब्याज दर पर 5 वर्ष तक दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए NSTFDC की योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन 6% ब्याज पर मिलेगा। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक का लोन मात्र 4% ब्याज पर मिलेगा।

पात्रता के लिए आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।