सोलन: जिले में दिवाली पर्व पर जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में पटाखों के भंडारण और बिक्री को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान एसडीएम पूनम बंसल ने दी।उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वह आदेशों का पालन करें और केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें ताकि त्योहार सुरक्षित और आनंददायक तरीके से मनाया जा सके।एसडीएम पूनम बंसल ने बताया कि उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा के आदेश के अनुसार, ठोडो मैदान, बाइपास, सब्जी मंडी समेत अन्य निर्धारित स्थानों के अलावा पटाखों का भंडारण और बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि साइलेंस जोन, बाजार, सरकारी कार्यालयों, रसोई गैस संयंत्र, पेट्रोल पंप, विरासत भवन और आवासीय क्षेत्रों के पास पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।नगर निगम सोलन की परिधि में लोअर बाजार, चौक बाजार, अपर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, माल रोड और पुराना बस अड्डा में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शनी पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, दोहरी दीवार ओवर ब्रिज पर कोई भी पटाखा स्टाल स्थापित नहीं किया जा सकेगा। उपमंडलाधिकारी सोलन इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।अस्थायी और स्थायी लाइसेंस के तहत ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं, दीपावली के अवसर पर पटाखे केवल रात 8:00 से 10:00 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। आदेशों के तहत ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 और हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।बाइट एसडीएम पूनम बंसल