शिमला : शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर सख्त हुआ UGC

जातिगत आधार पर शिक्षण संस्थानों में कितने मामले आए हैं, यूजीसी ने एचपीयू से इसकी रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में एचपीयू प्रशासन ने भी सभी कॉलेजों को 30 जुलाई तक इसका डाटा भेजने के निर्देश जारी किए हैं। दो सालों का ये डाटा यूजीसी की ओर से मांगा गया है। एचपीयू रजिस्ट्रार की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एससी, एसटी और सामाजिक के आधार पर किसी भी स्टूडेंट के साथ शिक्षक द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

अभी तक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा नए स्टूडेंट्स से रैगिंग को लेकर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन, अब बीते कुछ समय में मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत अन्य कॉलेजों में टीचर्स द्वारा छात्रों की ऐसी शिकायतों के बाद आयोग ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया है।

वहीं आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारी या शिक्षक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स के खिलाफ उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

शिकायत के लिए वेबसाइट पर बना है पेज

स्टूडेंट्स की तरफ से जातिगत भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने वेबसाइट पर एक पेज भी बनाया गया है। वहीं यूजीसी का कहना है कि इसके अलावा कुल-सचिव या प्राचार्य के कार्यालय में शिकायत रजिस्टर भी रखें। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो तुरंत जांच के साथ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसी शिकायतों के  समाधान के लिए इंस्टीट्यूट को अलग से समिति भी गठित करनी होगी।