चम चम मिठाई के दो सैम्पल हुए फेल 5 लाख तक का जुर्माना हो 6 महीने की हो सकती है सजा। 

Two samples of Cham Cham sweets failed, fine up to Rs 5 lakh, imprisonment up to 6 months.

सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार मिलावट खोरों को धर पकड़ने का कार्य कर रहा है।  उनके द्वारा सारा वर्ष दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैम्पल उठाए जाते है। जिन व्यवसायियों के सैम्पल फेल होते है उनके खिलाफ विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाइ जाती है।  जिसका मुख्य उदेश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।  त्योहारी सीज़न में यह सैम्पल अधिक उठाए जाते है ताकि मिलावटखोरों पर भय बना रहे और वह किसी भी तरह की मिलावट करने से बचें।  यह जानकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त अरुण चौहान ने मीडिया को दी।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त अरुण चौहान ने  बताया कि त्योहारी सीज़न में विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के विभिन्न सैम्पल विभाग द्वारा उठाए गए थे।  उनमें से दो सैम्पल चमचम के फेल पाए गए।  यह सैम्पल नालागढ़ और आसपास के क्षेत्रों से लिए गए थे।  उन्होंने कहा कि अब इन व्यवसायियों के खिलाफ सख्त  कार्रवाई अमल में लाइ जा रही है।  उन्होंने बताया कि अगर तथ्य सही निकलते है तो व्यवसाइयों  को पांच लाख तक का जुर्माना और 6 माह तक की सज़ा भी हो सकती है।  उन्होंने कहा कि विभाग लगातार इस तरह की कार्रवाई अमल में लाता रहेगा।

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