बिना पहचान पत्र प्रवासियों को मकान दुकान किराए पर देने वाले पर धारा 188 में होनी चाहिए कार्रवाई

Action should be taken under section 188 against those who rent houses and shops to migrants without identity cards.

विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि शिमला में मस्जिद को लेकर न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। वह चाहते है कि जो आदेश न्यायालय द्वारा दिए गए है उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य से कोई भी व्यक्ति हिमाचल में व्यवसाय के लिए आ सकता है लेकिन वह यहाँ आ कर अपना नाम छुपाए और नकली दस्तावेज प्रस्तुत करे यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल देव भूमि की पवित्रता को किसी भी तरह से भंग नहीं होने देंगे।

विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा में हिमाचल वासियों को भी चेतावनी दी है कि अगर कोई हिमाचल वासी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी पहचान पत्र के रखेगा तो उसके खिलाफ भी धारा 188 में कार्रवाई चलाई जा सकती है। इस लिए किसी भी प्रवासी को दूकान या मकान किराए पर देने से पहले उसके दस्तावेज अपने पास ज़रूर जमा करे। उन्होंने कहा कि जो भी धार्मिक स्थल अवैध रूप से बनाए जा रहे है और देव भूमि पर कब्जा किया जा रहा है सब पर वह कार्रवाई की मांग करते है। उन्होंने कहा कि बिना किसी पहचान पत्र किसी को भी हिमाचल में कोई गतिविधि नहीं करने दी जाएगी उन पर क़ानून के दायरे में रह कर कार्रवाई करवाई जाएगी।