सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के पोस्ट होने के बाद वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की डीसी कार्यालय परिसर में निर्मम पिटाई और उसके बाद उसे शहर भर में अपमानित करके घूमाने के मामले में ऐसा तूल पकड़ा है कि ऊना जिला प्रशासन को दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति देखते हुए बीएनएस की धारा 163 इंपोज करनी पड़ी है। देर रात करीब 12:57 पर अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने मीडिया को व्हाट्सएप के माध्यम से मंगलवार सुबह 8:00 बजे से लेकर बाद दोपहर 2:00 बजे तक जिला के ऊना उपमंडल में बीएस की धारा 163 लागू करने की जानकारी साझा की। दूसरी तरफ मंगलवार सुबह 8:00 तक शहर के मिनी सचिवालय परिसर के साथ क्षेत्र म्युनिसिपल पार्क में भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गए। हालांकि धारा 163 लागू होने की सूचना के चलते भीम आर्मी ने भी आनन-फानन में इस प्रदर्शन से पैर पीछे खींच लिए। दूसरी तरफ जिला प्रशासन का कहना है कि दो समुदायों में टकराव की स्थिति से बचने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश से बाहरी क्षेत्र के लोग यहां आकर कानून व्यवस्था भंग न कर सके इसके लिए प्रदेश की सीमाओं पर भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है।
ऊना जिला में दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने और शांतिपूर्ण व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया है। दिन रात करीब एक बजे एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने इसकी सूचना मीडिया से साझा की। जिला में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष के खिलाफ पोस्ट किए गए वीडियो से यह पूरा मामला शुरू हुआ इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने उसे युवक को धर दबोचा और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी हालांकि युवक उसके परिजनों और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा इस मामले पर माफी मांगने के बावजूद उसे युवक को पूरे शहर में अपमानित करके घुमाने ने का आरोपी लगा। इसके बाद करणी सेना, ब्राह्मण सभा और क्षत्रिय सभा द्वारा संयुक्त प्रदर्शन करते हुए इस घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जबकि इस प्रदर्शन के खिलाफ भीम आर्मी ने भी मंगलवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने आधी रात को ही मंगलवार सुबह 8:00 बजे से लेकर बाद दोपहर 2:00 बजे तक जिला के ऊना उप मंडल में धारा 163 लागू करने की अधिक सूचना जारी कर दी। जबकि बाहरी राज्यों से कोई सामाजिक तत्व यहां आकर कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ पाए इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर भी पहले को और कड़ा किया गया। दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।