भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ज़िला सोलन के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में विद्यमान प्रविष्टियों का सत्यापन कार्य 08 अक्तूबर, 2024 तक किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दी।
उन्होंने कहा कि सत्यापन कार्य के तहत 50-अर्की, 51-नालागढ़, 52-दून, 53-सोलन (अ.जा.) तथा 54-कसौली (अ.जा.) की निर्वाचन नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तथा अद्यतन बनाए रखने के उद्देश्य से बूथ स्तरीय अधिकारी (बी.एल.ओ.) आज से 08 अक्तूबर, 2024 तक घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का सत्यापन करेंगे।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि बी.एल.ओ. घर के मुखिया की सहायता से यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवार के समस्त पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा समस्त दर्ज विवरण सही हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी निर्वाचक की मतदाता सूची की प्रविष्टि में किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि पाई जाती है तो उसे ठीक करने के लिए प्रारूप-8 के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रथम अक्तूबर, 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों में उन योग्य नागरिकों के सम्मिलित किए जाएंगे जो पंजीकरण से छूट गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम जनवरी, 2025 की अहर्ता तिथि के आधार पर योग्य भावी मतदाताओं के साथ-साथ ऐसे भावी मतदाता जो प्रथम अप्रैल, 2025, प्रथम जुलाई, 2025 तथा प्रथम अक्तूबर, 2025 को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के पात्र होंगे की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एक से अधिक स्थान पर दर्ज, मृत व स्थाई रूप से स्थानन्तरित, दोहरे पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से अपमार्जित करने के लिए प्रारूप-7 के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान मतदाता सूचियों में विद्यमान खराब गुणवत्ता वाली फोटोग्राफ की पहचान कर सम्बन्धित मतदाता से नवीनतम रंगीन फोटो प्राप्त कर प्रारूप-8 के माध्यम से परिवर्तित करने की कार्यवाही भी की जाएगी।