मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए सोलन ज़िला में मदिरा आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के सुचारू संचालन के दृष्टिगत सोलन ज़िले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने से निहित समय से 48 घंटे पूर्व से मदिरा आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित बनाने के आशय से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 30 मई, 2024 की सायं 06.00 बजे से प्रथम जून, 2024 की सायं 06.00 बजे तक मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों की न तो बिक्री होगी और न ही किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक स्थल इत्यादि में यह उपलब्ध होंगे। ज़िले के किसी भी ठेके, होटल, रेस्तरां, क्लब अथवा संस्थान में शराब के विक्रय अथवा बांटने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में मदिरा के संग्रह पर भी रोक रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 04 जून, 2024 को मतगणना दिवस पर भी ड्राई डे रहेगा।