क्या है नया कानून, ACCIDENT के बाद फरार होने वाले चालक के खिलाफ लगेगी कौन सी धारा? पढ़ें
धर्मशाला। देश भर में आज ट्रक आपरेटर हड़ताल पर हैं। जगह-जगह चक्का जाम किया जा रहा है। राशन, दूध, अंडा, ब्रेड सहित पेट्रोल-डीजल की सप्लाई बाधित हो गई है, जिस कारण देश की रफ्तार थम सी गई है। कुछ एक पेट्रोल पंपों पर महज एक दिन का ईंधन बचा है, जिस कारण बसों-ट्रकों सहित दोपहिया और चौपहिया वाहनों के पहिए थम गए हैं। अगर अगले दो दिन में ट्रकों की हड़ताल खत्म नहीं होती है, तो समस्या गंभीर हो जाएगी। ऐसे में सरकार को जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना होगा, नहीं तो देश थम सा जाएगा।
क्यों कर रहे हैं स्ट्राइक
- ट्रक चालकों का विरोध केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून को लेकर है
- नए कानून के तहत अगर कोई भी ट्रक चालक किसी भी व्यक्ति को कुचलकर या एक्सीडेंट कर भाग जाता है, तो उसे दस साल की जेल और सात लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- इससे पहले कानून के तहत आरोपी चालक को कुछ दिनों में ही जमानत मिल जाती थी। इसी कानून में दो साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है।
कौन सी धारा लगेगी
पुराने कानून के तहत दुर्घटना होने पर चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानरी लापरवाही से गाड़ी चलाने, 304ए यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान को जोखिम में डालने का केस दर्ज होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर कोई चालक एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है, तो उसके खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा। साथ ही पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित न करने की एवज में 10 साल जेल की सजा के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा।