लोक अदालत के माध्यम से आम जनमानस को शीघ्र व सुलभ न्याय उपलब्ध करवाया जाता है। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष अजय मेहता शिखा ने बताया कि जिला के सभी न्यायालयों में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इनमें विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर होगा।
लोक अदालत में श्रम विवाद और सेवा मामले, मोटर दुर्घटना दावे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मामले, बीमा संबंधी मामले, वैवाहिक मतभेद, दीवानी मामले, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक कानूनी मामले, समझौता योग्य फौजदारी मामले, सभी प्रकार के सिविल मामले, बैंक रिकवरी मामले, बिजली एवं जल विवाद के साथ साथ अन्य किसी भी श्रेणी के मामले निपटाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जो मामले न्यायालय में अब तक दायर नहीं हुए हैं, उन मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा। अजय मेहता ने लोगों से अनुरोध किया कि अपने मुकदमों को 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाएं जिससे उनका सुलभ और शीघ्र समाधान हो सके।