प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया है. जिससे इसके 44 साल लंबे अस्तित्व का अंत हो गया है. यह निर्णय मंगलवार, 24 जनवरी 2023 को असम के दरांग जिले में आयोजित संगठन की बैठक में लिया गया. उल्फा का विघटन 29 दिसंबर, 2022 को केंद्र और राज्य सरकारों और उल्फा के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के परिणामस्वरूप हुआ.
समझौते की एक धारा के अनुसार, उल्फा हिंसा छोड़ने, सभी हथियार और गोला-बारूद सौंपने और एक महीने के भीतर संगठन को खत्म करने पर सहमत हुआ था. उल्फा को भंग करने का निर्णय सिपाझार में आयोजित संगठन की अंतिम आम बैठक में लिया गया, जो गुवाहाटी से लगभग 55 किमी दूर स्थित है. यह उल्फा के वार्ता समर्थक गुट द्वारा 29 दिसंबर को केंद्र और असम सरकार के साथ नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पच्चीस दिन बाद आया है .
पिछले महीने 29 दिसंबर को संगठन के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. संगठन के विघटन के संबंध में उल्फा के अध्यक्ष अरबिंद राजखोवा ने कहा कि संगठन को भंग करने और भंग करने का निर्णय दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार आज की बैठक में लिया गया है. इससे संगठन पर लगे देशद्रोह के मामले हटा दिए जाएंगे.
त्रिपक्षीय समझौते के विभिन्न खंडों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सात सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसके संयोजक उल्फा के महासचिव अनुप चेतिया हैं. इसके अतिरिक्त, समाज की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा के लिए असोम जातीय विकास मंच नामक एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की जाएगी.
बता दें, इस बैठक में उल्फा कैडरों के पुनर्वास और उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भी चर्चा हुई. संगठन को सभी नौ नामित शिविरों को खाली करना होगा जहां उसके कैडर और उनके परिवार 2011 में बातचीत के लिए आने के बाद से रह रहे हैं. इस महीने के अंत में एक औपचारिक समारोह में हथियार और गोला-बारूद राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा.
त्रिपक्षीय समझौते के हिस्से के रूप में, उल्फा कैडरों को अनुग्रह भुगतान, उनके आर्थिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए धन और पात्रता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिलेंगी. इसके अलावा, गैर-जघन्य अपराधों के लिए कैडरों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस ले लिए जाएंगे.