हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2024 तक “समृद्ध सुकन्या समृद्ध समाज ”विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में 10 वर्ष तक की सभी बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि खाता खोल कर उन्हें भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ पहुंचाना है। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.20% की बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8% के बजाय 8.20% ब्याज दिया जाएगा।
इस स्कीम के जरिए आप आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपए का फंड तैयार कर उसका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इस खाते की विशेषताएं हैं – जन्म से 10 साल की उम्र तक ही बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है।
जुड़वां या तीन बालिका बच्चों के जन्म के मामले में, दो से अधिक खाते खोले जा सकते है। कम से कम रु 250/- से खाता खोला जा सकता है व एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु150000/- तक जमा करवाए जा सकते हैं। यह खाता बालिका के जन्म प्रमाणपत्र तथा अभिभावक के केवाईसी (पीओआई एवं पीओए) के साथ आसानी से खोला जा सकता है। इस निवेश का दावा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत किया जा सकता है, 15 वर्ष की अवधि पूरी होने तक इस खाते में राशि जमा की जा सकती है और परिपक्वता अवधि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष के बाद होगी।
बालिका की उम्र 18 वर्ष होने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने, जो भी पहले हो, के बाद शिक्षा के उद्देश्य से खाते में उपलब्ध राशि का अधिकतम 50% तक के निकासी की अनुमति दी जा सकती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में ब्याज जमा किया जाएगा और अति अनुकंपा के आधार पर खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जा सकती है, जैसे कि चिकित्सकीय आधार पर।
भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ पाने हेतु इच्छुक नागरिक अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता अपने नजदीकी डाकघर में खुलवा सकते हैं।