मंगलवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश सरकार ने डीजीपी (DGP) संजय कुंडू को पद से हटाकर आयुष विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई थी। बुधवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को कुछ राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट से डीजीपी को ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को हिमाचल हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अर्जी दाखिल करने को कहा।अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट इस अर्जी पर दो हफ्ते में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला लंबित रहते समय डीजीपी को आयुष मंत्रालय में पोस्टिंग के लिए जोर न दिया जाए। कल मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
सीजेआई ने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट कल मामले की सुनवाई करेगा। डीजीपी का पक्ष सुने बिना ही उनके तबादले के आदेश दिए हैं। सीजेआई ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को 26 दिसंबर के आदेश वापस लेने के लिए एक आवेदन के साथ कल मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी गई है। 2 सप्ताह के भीतर आवेदन का निपटारा किया जाए। तब तक डीजीपी को पद से स्थानांतरित करने वाले आदेश स्थगित रहेंगे।