बागा, 15 अप्रैल।
दिनांक 26 दिसंबर 2024 को श्री हंसराज, सचिव, दी मांगल लैंड लूजर्स एवं इफेक्टिड परिवहन सहकारी सभा समिति द्वारा थाना बागा में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया कि गाड़ी नंबर HP11C-2625, जो समिति के माध्यम से श्री सोनू कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव पडयार, के नाम से चल रही है, द्वारा सीमेंट की आपूर्ति के नाम पर अनियमितताएं की गईं।
शिकायत के अनुसार, उक्त गाड़ी ने 19 सितंबर 2024 को बिलासपुर स्थित DLIP BUILDCON LTD., 23 व 25 सितंबर को मल्याणा स्थित GAWAR CONSTRUCTION LTD., तथा 28 सितंबर को पवारी में PATEL ENGINEERING LTD. के लिए सीमेंट की आपूर्ति की थी। हालांकि, इन स्थानों पर सीमेंट का भुगतान नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना बागा में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान, 09 जनवरी 2025 को गाड़ी के चालक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसने सीमेंट का कुछ हिस्सा बिलासपुर निवासी संजय कुमार को बेच दिया था। इस पर थाना बागा की टीम ने मामले में संलिप्त पाए गए आरोपी संजय कुमार पुत्र श्री शोभा राम, उम्र 48 वर्ष, निवासी गांव घमारड़ा, जिला बिलासपुर को धारा 35(3) BNSS के तहत पाबंद किया है।
प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि संजय कुमार ने चालक के साथ मिलकर एक आपराधिक षड़यंत्र के तहत सीमेंट को गंतव्य तक न पहुंचाकर उसे अधूरे दामों में खरीद लिया था। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है।