जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल के तहत एनएच लूना से खड़ामुख के बीच संपर्क मार्ग कांधी से मिन्द्रा तक संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कटाई के काम के दौरान, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि चट्टानें लूना से खड़ामुख के बीच एनएच 154 ए की ओर अनियंत्रित रूप से लुढ़क सकती हैं।
लिहाजा, जिला दंडाधिकारी चंबा अपूर्व देवगन ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के निहित और इस संबंध में अधिसूचित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं कि निर्माण कार्य को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने व किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए 10 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे और दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे के दौरान वाहनों का यातायात जारी शेड्यूल के मुताबिक प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आपातकालीन वाहनों और आवश्यक आपूर्ति वाहनों को चलने की अनुमति रहेगी और उक्त सड़क पर काम के दौरान जनहित के मामलों में कोई बाधा नहीं होगी। आदेश की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक चंबा व उप मंडल अधिकारी नागरिक भरमौर तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है।