महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर ​विधानसभा अध्यक्ष आज सुनाएंगे फ़ैसला

महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर ​विधानसभा अध्यक्ष आज सुनाएंगे फ़ैसला

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर

शिवसेना के दोनों धड़ों- शिंदे गुट और ठाकरे गुट- के भाग्य का आज फ़ैसला हो जाएगा.

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवार शाम चार बजे अपना फ़ैसला सुनाएंगे कि शिवसेना का कौन सा धड़ा असली है और किसके व्हिप को आधिकारिक माना जाएगा.

इस फ़ैसले के आधार पर ही ये तय होगा कि शिवसेना के इन दोनों धड़ों के कौन से विधायक योग्य हैं और कौन से अयोग्य.

इससे पहले, सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस मामले की सुनवाई की. उन्होंने 20 दिसंबर को अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी.

दोनों धड़ों ने उनके समक्ष अपनी दलीलें रखी थीं. इस मामले में अब तक 2 लाख से ज्यादा पन्नों के सबूत सौंपे गए.

महाराष्ट्र

क्या है मामला

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दायर की थी.

उसके बाद, शिंदे समूह ने अपने आपको असली शिव सेना होने का दावा करते हुए कहा कि ठाकरे समूह के विधायकों ने व्हिप तोड़ा.

सीएम एकनाथ शिंदे पर भी अयोग्य होने का ख़तरा मंडरा रहा है. इससे महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो सकती है.

वहीं अगर उद्धव ठाकरे के 14 विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो उनकी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती आ खड़ी होगी.

उद्धव ठाकरे

किन विधायकों के अयोग्य होने का है ख़तरा

एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों पर लटक रही है अयोग्यता की तलवार:

एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपन भुमरे, संजय शिरसाट, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, चिमनराव पाटिल, भरत गोगवे, लता सोनवणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किनिकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे और बालाजी कल्याणकर.

अगर फ़ैसला उद्धव ठाकरे गुट के ख़िलाफ़ गया तो जाएगी इन 14 विधायकों की सदस्यता:

सुनील प्रभु, अजय चौधरी, सुनील राउत, रवीन्द्र वायकर, राजन साल्वी, वैभव नाइक, नितिन देशमुख, भास्कर जाधव, राहुल पाटिल, रमेश कोरगांवकर, प्रकाश फातरपेकर, उदय सिंह राजपूत, संजय पोटनीस और कैलाश पाटिल.

शिंदे समूह ने विधायक आदित्य ठाकरे और रितुजा लटके के ख़िलाफ़ अयोग्यता की याचिका दायर नहीं की.

विधानसभा अध्यक्ष बुधवार को किसी भी गुट के पक्ष में फ़ैसला दें, उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.