मणिपुर और म्यांमार के बीच 398 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सीमा सड़क संगठन (BRO) ने सीमा के 80 किलोमीटर की दूरी की पहचान की है और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) गृह मंत्रालय को सौंप दी है. बीआरओ ने मणिपुर-म्यांमार सीमा पर 80 किलोमीटर की डीपीआर पेश की है.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, ‘हमें मंत्रालय से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है.’ गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में इस पूर्वी क्षेत्र में मौजूद फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) को समाप्त करने के अलावा म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी भारत की सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा की है.
भारत और म्यांमार के बीच मणिपुर के मोरेह सेक्टर की पोरस सीमा के कम से कम 10 किलोमीटर हिस्से पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है. म्यांमार के साथ कुल 1643 किमी लंबी सीमा में से अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नागालैंड (215 किमी), मणिपुर (398 किमी) और मिजोरम (510 किमी) सहित चार उत्तर-पूर्वी राज्य म्यांमार के सागांग क्षेत्र और चिन राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं.
मणिपुर सेक्टर के साथ अन्य 250 किमी तक बाड़ लगाने और इसके अप्रोच रोड योजना चरण में हैं. अधिकारी ने बताया कि इस सड़क निर्माण और बाड़ लगाने के लिए डीपीआर भी तैयार की जा रही है. हालाँकि, बाड़ लगाने और फ्री मूवमेंट को खत्म करने का मुद्दा पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा कर चुका है और दो राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के इस तरह के कदम का खुलकर विरोध कर रहे हैं.
नई दिल्ली की अपनी हालिया यात्रा के दौरान मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों से सीमावर्ती राज्यों के लोगों की जातीयता को महत्व देने की अपील की है. नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी फ्री मूवमेंट को खत्म करने और सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के कदम के खिलाफ मुखर थे. एक व्यावहारिक फॉर्मूले पर जोर देते हुए रियो ने कहा कि बहुत से लोग भारतीय हिस्से में रहते हैं, लेकिन उनकी खेती दूसरी तरफ हैं.
संवाददाता से बात करते हुए, नई दिल्ली स्थित थिंक-टैंक, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के निदेशक, सुहास चकमा ने कहा कि सीमा पर बाड़ लगाए बिना फ्री मूवमेंट रिजीम को उठाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग केवल उचित भारत-म्यांमार चेक गेट से बचेंगे. इसके अलावा सीमा पर बाड़ लगाने के लिए निर्माण सामग्री ले जाने के लिए भारत-म्यांमार सीमा पर सड़कों की आवश्यकता होगी.
वर्तमान में भारत-म्यांमार सीमा पर ऐसी कोई सड़कें नहीं हैं. यदि भारत को इसका निर्माण करना होता, तो उचित कनेक्टिविटी के साथ मैदानी क्षेत्रों में भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़ लगाने में लगने वाले समय को देखते हुए यह 2050 में पूरा हो सकता था. चकमा ने कहा, अगर मणिपुर में स्थिति तुरंत नियंत्रित कर ली गई होती तो फ्री मूवमेंट रिजीम हटाने या सीमा पर बाड़ लगाने का सवाल ही नहीं उठता.
उन्होंने कहा कि फ्री मूवमेंट रिजीम वापस लेने पर भी लोगों का आंदोलन जारी रहेगा. एकमात्र समाधान शरणार्थी कानून बनाना है जो लोगों को योग्य होने पर शरण का दावा करने की अनुमति देता है. वर्तमान में सीएए के तहत म्यांमार के लोग योग्य नहीं हैं, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग योग्य हैं. भारत को शरणार्थियों और शरण चाहने वालों पर एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है.
फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) दोनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा के 16 किमी के भीतर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के यात्रा करने की अनुमति देता है. उन्हें केवल स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी एक कागज प्रस्तुत करना होगा. एफएमआर 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में अस्तित्व में आया.
एफएमआर ने म्यांमार के लोगों को सीमा के भारतीय हिस्से में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में मदद करने के अलावा सीमा शुल्क स्टेशनों और निर्दिष्ट बाजारों के माध्यम से स्थानीय सीमा व्यापार को बढ़ावा देने की भी परिकल्पना की है. भारत-म्यांमार सीमा एक ही जातीयता और संस्कृति के लोगों को विभाजित करती है-विशेषकर नागालैंड और मणिपुर के नागाओं और मणिपुर और मिजोरम के कुकी-चिन-मिजो समुदायों को.
इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ियों और जंगलों से होकर गुजरता है. दशकों से सीमा की रक्षा करने वाले सुरक्षा बल उन विद्रोहियों से लड़ रहे हैं जिनके अड्डे म्यांमार के चिन और सागैन क्षेत्र में हैं. दरअसल, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि मुक्त आवाजाही व्यवस्था का फायदा उठाकर उग्रवादी समूह सीमा पार से आते रहते हैं और पिछले साल मई में शुरू हुई मणिपुर हिंसा में शामिल हुए.