हिमाचल सरकार ने 29 नवंबर 2023 को क्लस्टर स्कूलों को लेकर जारी किए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने प्राइमरी टीचर फेडरेशन की ज्ञापन के आधार पर यह संशोधन किया है। कई जिलों में नए क्लस्टर सिस्टम को लागू कर दिया गया है और इस पर शिक्षा सचिव ने खुशी जताई है।
संशोधित दिशा-निर्देशों में क्लस्टर कमेटी पर ज्यादा फोकस है। 300 से 500 मीटर की दूरी के सभी स्कूलों की क्लस्टर का हेड प्रिंसिपल या हेड मास्टर को बनाया जाएगा, जबकि अलग-अलग शिक्षण संस्थानों के हेड इस कमेटी में मेंबर होंगे। हर स्कूल से एक टीचर भी कमेटी में मेंबर होगा। सेंटर हेड टीचर या हेड टीचर मेंबर सेक्रेटरी बनाए जाएंगे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का एक प्रतिनिधि भी क्लस्टर कमेटी में शामिल किया जाएगा। यह क्लस्टर समिति चाहे तो किसी और को भी मेंबर बना सकती है।
नए निर्देश कहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पहले की तरह रखा गया है, जिस तरह प्रारंभिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग काम कर रहे हैं। लेकिन क्लस्टर हेड यानी प्रिंसिपल या हेड मास्टर को प्राइमरी स्कूलों के टीचिंग स्टाफ की अटेंडेंस और अनुपस्थिति की जानकारी देनी होगी, ताकि एक टीचर की अनुपस्थिति में बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे का इंतजाम किया जा सके। यानी क्लस्टर के प्राइमरी स्कूलों के सभी जेबीटी की दैनिक हाजिरी की सूचना क्लस्टर हेड यानी प्रिंसिपल को जाएगी। मिड डे मील और मॉर्निंग असेंबली को लेकर सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दे दी है।