हिट एंड रन क़ानून: सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच सुलह, हड़ताल वापस लेने की अपील
हिट एंड रन क़ानून के विरोध में चली आ रही ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल ख़त्म करने की अपील सरकार की ओर से की गई है.
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी एआईएमटीसी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हिट एंड रन क़ानून से जुड़े मसलों पर बात की जाएगी. इसके साथ ही ट्रक ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो हड़ताल वापस लें.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ मंगलवार को हुई बैठक में ये मसला सुलझा लिया गया है.
समाचार एजेंसी एएनआई से अजय भल्ला ने कहा, ”न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सज़ा और जुर्माने को लेकर वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्यों से इस बारे में विस्तृत चर्चा की गई. सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए क़ानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. इस धारा को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा. इसी के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा. हम सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने काम पर लौट आएं.”
मंगलवार को ये हड़ताल कई राज्यों में देखने को मिली थी. इसका सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला था.
हालांकि मंगलवार रात जब हड़ताल वापस लेने की अपील की गई तो इसका असर सड़कों पर नहीं देखने को मिला.
पेट्रोल पंपों, सब्ज़ी की दुकानों पर घबराए लोगों की भीड़ दिखी.
पेट्रोल डीलर्स की संस्थाओं की ओर से कहा गया, ”हर कोई अपनी गाड़ी की टंकी फुल करना चाहता था. लोगों में डर है कि हड़ताल के कारण कहीं पेट्रोल मिलना बंद ना हो जाए.”
इस हड़ताल के कारण सब्ज़ी, तेल, खाने-पीने की सामग्री को पूर्ति पर भी कुछ असर देखने को मिला था.
ने इस हड़ताल के असर को बताते हुए रिपोर्ट की है.
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के 20 ज़िलों में 90 फ़ीसदी पेट्रोल पंप बिना स्टॉक के हो गए थे.
- पंजाब में भटिंडा रिफाइरी से ईंधन नहीं उठाया जा सका.
- अंबाला में भी दो दिनों तक नए ईंधन की सप्लाई नहीं की जा सकी.
- राजस्थान में पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई.
- महाराष्ट्र में एक पुलिसकर्मी पर हमला हुआ.
- हिमाचल में तेल के टैंकर पुलिस की निगरानी में सड़कों पर उतरे.
- दिल्ली में सब्ज़ी की सप्लाई प्रभावित हुई.
- यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पत्थरबाज़ी की घटना हुई.
- मध्य प्रदेश में टैंकर्स को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई गई.
- बिहार में एलपीजी की कमी महसूस की गई.
किस बात का विरोध हो रहा है?
संसद में हाल में लाए गए भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामलों में सज़ा के नए प्रावधान किए गए हैं.
कानून के तहत ‘हिट एंड रन’ केस में ड्राइवरों को दस साल की कैद और सात लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
अभी तक ट्रक या डंपर से कुचलकर किसी की मौत हो जाती थी तो लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगता था और ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी.
हालांकि इस कानून के तहत दो साल की सजा का प्रावधान है लेकिन अब नया कानून काफी सख्त हो गया है और इससे ड्राइवर और ट्रक, टैक्सी, बस ऑपरेटर भड़के हुए हैं.