यूपी: रेप केस में 25 साल की सज़ा पाने वाले बीजेपी एमएलए की विधायकी रद्द
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले की दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी एमएलए रामदुलार गोंड की विधायकी रद्द कर दी गई है.
बीते 15 दिसंबर को बलात्कार के एक मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 साल की सज़ा सुनाई थी. वहीं दस लाख रुपये का ज़ुर्माना भी लगाया था. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक़ किसी भी मामले में दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा पाए जनप्रतिनिधियों की सदस्यता चली जाती है. सजा मुकर्रर किए जाने के दिन से ही ये लागू हो जाता है. वहीं सजा काटने के बाद भी अगले छह साल तक सांसद हो या विधायक उन्हें अयोग्य रखा जाएगा.
क्या है मामला?
साल 2014 में सोनभद्र के मयूरपुर थाने में पोक्सो एक्ट के तहत रामदुलारे के ख़िलाफ़ मुक़दमा हुआ था. इसकी पूरी विवेचना थाना स्तर पर की गई और सबूत अदालत के समक्ष पेश किए गए.
अदालत ने आईपीसी की धारा 376 व 201 के तहत विधायक को 12 दिसम्बर को दोषी क़रार दिया था. इसी दिन उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था.
एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है. अदालत के इस फ़ैसले के बाद रामदुलारे गोंड की विधायकी जाना भी तय माना जा रहा है.